इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश में हुक्का बार पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वह किसी भी रेस्टोरेंट व कैफे में हुक्का बार चलाने की अनुमति न दी जाए. साथ ही उनसे 30 सितंबर तक इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने महानिबंधक को आदेश की प्रति मुख्य सचिव व प्रदेश के सभी डीएम को अनुपालन के लिए भेजने का निर्देश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता एवं न्यायमूर्ति शमीम अहमद की खंडपीठ ने लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि छात्र हरगोविंद पांडेय के पत्र पर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने अधिवक्ता विनायक मित्तल को इस मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है. कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है. कोरोना संक्रमितों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है.