झारखंड सहित पूरे देश में कोरोना वायरस और उसके कारण लॉकडाउन के कारण माॅल बंद हैं। पिछले पांच महीनों से बंद पड़े मॉल के कारण माॅल संचालकों को काफी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब झारखंड सरकार ने निर्णय लेते हुए मॉल खोलने की अनुमति दे दी है। एक सितंबर से राज्य में माॅल मानक का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे। सरकार का आदेश मिलते ही इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। मॉल संचालक मॉल के बाहर शारीरिक दूरी का पालन करवाने के लिए गोल घेरा बना रहे हैं। साथ ही अन्य नियमों को अमल में लाने के लिए तैयारी की जा रही है। आइए जानते हैं मॉल खोले जाने पर मॉल संचालक, दुकानदारों और ग्राहकों को किन नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

शॉपिंग मॉल के लिए एसओपी
- प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है।
- केवल स्वस्थ ग्राहक व आगंतुक को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
- सभी कर्मचारी, ग्राहक, आगंतुक को शॉपिंग मॉल में प्रवेश की अनुमति तभी होगी जब वे फेस कवर या मास्क पहने होंगे। उन्हें शॉपिंग मॉल के भीतर भी फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- लोगों में जागरूकता के लिए मॉल परिसर में कोविड-19 से बचाव संबंधित सूचना पोस्टर या डिस्प्ले के माध्यम से स्थाई रूप से दिखाना अनिवार्य होगा।
- मॉल परिसर में शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए मॉल प्रबंधक को पर्याप्त संख्या में मैनपावर रखना होगा।
- बूढ़े, गर्भवती या बीमार कर्मी को विशेष सावधानी बरतनी होगी। मॉल प्रबंधन चाहे तो वर्क फ्रोम होम के माध्यम से उनसे काम ले सकता है।
- भीड़ प्रबंधन चाहे मॉल परिसर में हो या पार्किंग स्थल पर, जरूरी है। शारीरिक दूरी का पालन कराना होगा।
- अगर मॉल का कर्मी वाहन पार्क करता हो तो उसे अनिवार्य रूप से फेस कवर, मास्क व ग्लव्स पहनना होगा, ताकि वाहन का स्टीयरिंग, डोर हैंडल, चाबी आदि संक्रमण के दायरे में न आए।
- अन्य दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया जो मॉल के भीतर हो या बाहर, उसे शारीरिक दूरी का पालन कराना अनिवार्य होगा।
- कतार के लिए शारीरिक दूरी का पालन कराते हुए विशेष चिह्न या घेरा बनाना अनिवार्य है।
- व्यक्ति या वस्तु विशेष के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वारा हो।
- होम डिलिवरी देने वाले कर्मी की शॉपिंग मॉल में नियमित थर्मल स्क्रीनिंग से जांच होनी चाहिए।
- सामान के लेन-देन में कतार व शारीरिक दूरी का पालन जरूरी है।
- शॉपिंग मॉल के भीतर भी कम से कम छह फीट की शारीरिक दूरी आवश्यक है।
- दुकान के भीतर ग्राहकों की संख्या कम से कम होनी चाहिए ताकि शारीरिक दूरी का पालन हो सके।
- बैठने की व्यवस्था भी शारीरिक दूरी का पालन कर की जानी चाहिए।
- लिफ्ट में भी शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए लोगों की संख्या निर्धारित होनी चाहिए।
- चलंत सीढ़ी पर भी एक स्टेप छोड़कर चढ़ने की अनुमति होगी।
- एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच और आर्द्रता 40 से 70 फीसद के बीच रखना होगा।
- भीड़भाड़ प्रतिबंधित है।
- परिसर में नियमित साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन जरूरी है।
- निर्धारित स्थान पर फेस कवर, मास्क, ग्लव्स आदि को नष्ट करने की व्यवस्था होनी चाहिए।
- नियमित अंतराल पर वाशरूम की साफ-सफाई जरूरी है।
- फूड कोर्ट में नियंत्रित भीड़, शारीरिक दूरी का पालन जरूरी है। इसके लिए 50 फीसद से अधिक सीट पर बैठने की इजाजत नहीं होगी। फूड कोर्ट का कर्मी और वेटर मास्क, हैंड ग्लव्स पहनेगा, विशेष सावधानी बरतेगा। भुगतान ई-पेमेंट से करना बेहतर होगा। टेबल सैनिटाइज होगा और किचन में कर्मी शारीरिक दूरी का पालन करेंगे।
- गेम व बच्चों के खेल वाले क्षेत्र बंद रहेंगे।
- संदिग्ध बीमार मिलने पर डॉक्टर, नजदीक के अस्पताल को हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करें।