दिल्ली कोर्ट ने आसाराम पर लिखी गई किताब पर लगाई रोक

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद स्वयंभू संत आसाराम के ऊपर लिखी गई “द गनिंग फॉर द गॉडमैन: द ट्रू स्टोरी ऑफ द आसाराम बापू कन्विक्शन” नामक किताब को सुनवाई की अगली तारीख तक छापने पर रोक लगा दी है।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश आरएस मीणा ने शुक्रवार को याचिकाकर्ता संचित गुप्ता को अंतरिम राहत देते हुए एक किताब के प्रकाशन पर रोक लगा दी। संचित, आसाराम से संबंधित एक मामले में सह-अभियुक्त है और उसने किताब के प्रकाशन के खिलाफ तत्काल राहत की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था क्योंकि एक वेब पोर्टल पर प्रकाशित पूर्व-जारी अध्याय उसकी मानहानि करने वाला था और उसके होने की संभावना थी। राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष उसकी अपील लंबित है।

संचित गुप्ता ने अपने वकील नमन जोशी और करण खानूजा द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे में अदालत का दरवाजा खटखटाया था और इस मामले का वकील विजय अग्रवाल ने जोरदार विरोध किया था। वकील अग्रवाल ने अदालत को सूचित किया कि किताब हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित की जा रही है और 5 सितंबर, 2020 को फिजीकली और ऑनलाइन दोनों तरह से रिलीज होने वाली है।

जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय लांबा और संजीव माथुर द्वारा लिखित इस किताब के एक सच्ची कहानी पर आधारित होने का दावा किया गया है।

वकील अग्रवाल ने तर्क दिया कि अपील और कुछ नहीं बल्कि मुकदमे की एक निरंतरता है और जब सजा निलंबित हो गई थी, तो संचित निर्दोष होने का अनुमान लगाने का हकदार है।

अग्रवाल ने यह भी तर्क दिया कि यह पूरी तरह से संभव था कि राजस्थान के हाईकोर्ट गवाहों या फिर एक पुनर्विचार की पुन: परीक्षा का आदेश दे सकता था और ऐसी स्थिति में किताब के अपने वर्तमान रूप में प्रकाशन की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। अग्रवाल ने यह भी कहा कि सच्ची कहानी होने का दावा करने वाली किताब के प्रकाशन से संचित के साथ पक्षपात होगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत उसके अधिकारों का हनन होगा।

अग्रवाल ने कई मिसालों का हवाला दिया जहां अदालतों ने एक आरोपी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए किताबों और फिल्मों के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी, जिसमें उन लोगों को भी शामिल किया गया था जिनकी अपील अदालतों के सामने लंबित थीं। पर्याप्त दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने प्रतिवादियों को 30 सितंबर, 2020 को सुनवाई की अगली तारीख तक किताब के प्रकाशन पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

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