दिल्ली सरकार का आदेश, ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई फीस न चार्ज करें प्राइवेट स्कूल

कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने प्राइवेट-सहायता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे केवल ट्यूशन फीस ही लें. लॉकडाउन और किसी अन्य मद के तहत चार्ज नहीं लिए जाएंगे. जिन छात्रों से ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस ली गई है, स्कूल को उसे आने वाले महीनों में एडजस्ट करना होगा.

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम एवं नियमावली , 1973 के तहत दंडित किया जाएगा. बता दें कि दिल्ली सरकार को अभिभावकों से प्राइवेट स्कूलों द्वारा स्कूल बंद होने के बावजूद कई अन्य तरह की फीस वसूलने की शिकायत मिली थी. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है.

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