भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भारत को जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका दिया है. इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई अब 6 अक्टूबर को होगी.
कोर्ट में कुलभूषण जाधव के लिए डिफेंस काउंसिल (Defence Counsel) की नियुक्ति का मामला उठाया गया था. इससे पहले पाकिस्तान ने भारतीय वकील को इजाजत देने से इनकार कर दिया था.
कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी बेंच के सामने हुई. इसमें चीफ जस्टिस अतहर मिनाल्लाह, जस्टिस अमीर फारुख और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल थे.
विदेश मंत्रालय का बयान
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हम डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए पाकिस्तान के संपर्क में हैं. हमारी सरकार कुलभूषण जाधव की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है.
इससे पहले 4 अगस्त को आईएचसी ने कुलभूषण जाधव मामले में प्रधानमंत्री इमरान खान की संघीय सरकार से भारत को कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए और समीक्षा ट्रायल को सिविल कोर्ट के जरिए होने देने का एक और मौका देने को कहा था. आईएचसी की दो सदस्यीय पीठ भारतीय नागरिक के मामले की सुनवाई कर रही थी, जिन्हें पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा मौत की सजा दी गई है.