सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मुहर्रम पर ताजिये के साथ जुलूस निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम इसकी इजाजत देते हैं तो अराजकता फैलेगी की और एक समुदाय विशेष को कोरोना फैलाने लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा. हम ऐसा नहीं चाहते हैं.
कोर्ट ने कहा- जुलूस की इजाजत दी तो हंगामा होगा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जगन्नाथ पुरी का मामला अलग था, वहां रथ एक तय जगह से दूसरी जगह ले जाना था। इस तरह के एक तय जगह वाले मामलों में हम खतरे का अनुमान लगाकर आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन, यह आदेश हर मामले में नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि मातमी जुलूस की इजाजत दी तो हंगामा होगा और एक खास समुदाय पर कोरोना फैलाने के आरोप लगने लगेंगे।