न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति शमीम अहमद की पीठ ने लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि के एक छात्र द्वारा लिखित एक पत्र पर यह निर्देश पारित किया। छात्र ने अपने पत्र में हुक्का के जरिए कोरोना वायरस फैलने का जिक्र किया है और इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।