उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बार और क्लब खोले जाने को लेकर निर्देश जारी किया है. शुक्रवार को जारी किए गए निर्देश के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश में सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक क्लब और बार खोले जा सकते हैं. लेकिन कंटेनमेंट जोन में अभी भी इनपर रोक जारी रहेगी. आदेश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी इलाकों में बार और क्लब का संचालन किया जा सकता है.