फ्लैट या अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए अहम जानकारी सामने आई है। यदि हाउसिंग सोसाइटी महीने में ₹7,500 से अधिक मेंटेनेंस शुल्क लेती है, तो उस पर अब 18% जीएसटी लागू होगा। सरकार ने इस नियम को स्पष्ट किया है, जिसके चलते अब अधिक मेंटेनेंस वसूलने वाली सोसाइटियों को टैक्स देना होगा। इस फैसले के बाद निवासी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनका अपार्टमेंट भी इस टैक्स के दायरे में आएगा।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने हाउसिंग नियमों में बदलाव किया है, जिसके बाद से जिस अपार्टमेंट का रखरखाव खर्च महीने में 75,00 रुपये से ज्यादा आएगा. या फिर सोसाइटी का कुल मेंटेनेंस खर्च 20 लाख रुपये से ज्यादा होगा, तो उन पर 18 प्रतिशत जीएसटी का नियम का लागू होगा. रिपोर्ट के मुताबिक, बेंगलुरु में करीब 50 लाख लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, और मैसूर, मंगलुरु, हुबली और बेलगावी जैसे शहरों में कम से कम 40 लाख लोग अपार्टमेंट में रहते हैं. 18 प्रतिशत की जीएसटी का नियम किन फ्लैट्स पर लगेगा. इसके टैक्स ऑफिस से क्लीयर किया जा सकता है.
सभी अपार्टमेंट पर नहीं लगेगा GST
सरकार की ओर से सभी अपार्टमेंट पर जीएसटी को 18 प्रतिशत नहीं लगाया जाएगा. अगर किसी व्यक्ति को यह कन्फ्यूजन है कि उसका फ्लैट या सोसाइटी इस दायरे में आएगी या नहीं, तो इसके लिए वह लोकल Commercial टैक्स ऑफिस में जाकर 500 रुपये देकर अपनी सोसाइटी के स्टेटस को चेक कर सकता है.
कितनी बार भरना होगा रिटर्न
रिपोर्ट के मुताबिक, बेंगलुरु में अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के बीच यह चर्चा शुरू हो गई है, कि उन्हें क्या अब GST का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए. अगर इसके तहत एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो उन्हें महीने में 2 बार रिटर्न दाखिल करना होगा. पहला महीने की 11 तारीख को और दूसरा 20 तारीख को. इसके अलावा साल भर का रिटर्न तो भरना ही पड़ेगा. बार-बार रिटर्न भरने पर लोगों को 1-2 लाख रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं.