मुजफ्फरनगर में पूर्व प्रधान से मारपीट मामले में अनिल टीनू बरी

14 साल पहले विकास भवन में पूर्व प्रधान से की गई मारपीट के मामले में कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए शामली के 4 बार के पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल कुमार उर्फ टीनू को बरी कर दिया। एससी-एसटी विशेष कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अनिल उर्फ टीनू को राहत प्रदान की।

प्रमुख का विरोध करने की रंजिश में हुई थी मारपीट

थाना भवन ब्लाक प्रमुख का विरोध करने को लेकर 14 वर्ष पहले मुजफ्फरनगर के विकास भवन में मारपीट की घटना हुई थी। वर्तमान में जनपद शामली के गांव यारपुर के पूर्व प्रधान और तत्कालीन ग्राम पंचायत सदस्य वेदपाल ने थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 18 फरवरी 2008 को विकास भवन स्थित पीएनबी शाखा के सामने पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल उर्फ टीनू ने उसके साथ मारपीट करते हुए रायफल की बट से वार किया था। इसके साथ ही उसे जान से मारने की धमकी देते हुए जाति सूचक शब्द कहे थे। आरोप था कि अनिल उर्फ टीनू बीडीसी उसकी पत्नी पर प्रमुख का विरोध करने का आरोप लगाकर उसे धमका रहे थे। वेदपाल ने बताया था कि अनिल उर्फ टीनू उससे रंजिश रखते थे।

एससी-एसटी कोर्ट ने सुनवाई के बाद दिया फैसला

अभियोजन के अनुसार घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष एससी-एसटी निवारण कोर्ट में हुई। मुकदमे की सुनवाई करते हुए विशेष एससी-एसटी निवारण कोर्ट के जमशेद अली ने दोनों पक्ष की सुनवाई करते हुए आरोपी अनिल उर्फ टीनू को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

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