सेल्स टैक्स नहीं चुकाना पड़ा अनुष्का शर्मा को महंगा, हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस की दलीलों को किया खारिज

अनुष्का शर्मा इन दिनों चर्चा में बनी हुई हैं। हालांकि उनके चर्चा में रहने का विषय कोई फिल्म नहीं बल्कि उनका टैक्स न चुकाना है। जिस वजह से हाल ही में उनपर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने शिकंजा कसा है। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में साल 2012 और 2016 में एक्ट्रेस के खिलाफ एक्शन लिया था। उन्हें कुछ टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। अनुष्का ने उस नोटिस को ही चुनौती दी थी। इस मामले में अब नया अपडेट सामने आया है।

अनुष्का ने लिया है कॉपीराइट
दरअसल अनुष्का शर्मा ने पिछले दिनों अपनी हर स्टेज परफॉर्मेंस और अवॉर्ड सेरेमनी में अपनी प्रेजेंस पर कॉपीराइट लिया है। इसके बाद उनके वीडियो को कोई भी इस्तेमाल करेगा तो उसकी कमाई अनुष्का के पास जाएगी। इसपर अनुष्का को टैक्स देना पड़ता है। इस मामले में सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई ने बंबई हाई कोर्ट में अनुष्का शर्मा के इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है। 

कोर्ट ने सुनाया फैसला
कोर्ट ने कहा है कि अनुष्का शर्मा पुरस्कार समारोह या मंच पर अपनी परफॉर्मेंसेस पर कॉपीराइट की पहली मालिक हैं, इसलिए जब उन्हें इससे कमाई होती है तो उन्हें सेल्स टैक्स का भुगतान करना होता है यह उनकी जिम्मेदारी है।

कोर्ट ने लगाई थी फटकार
बता दें कि दिसंबर 2022 में अनुष्का ने अपने टैक्सेशन कंसल्टेंट की हेल्प से टैक्स से जुड़ी दो याचिकाएं दाखिल कराई थीं। जिसके बाद जज ने अनुष्का को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह अपनी याचिकाएं खुद क्यों नहीं दाखिल कराती हैं। इसके बाद एक्ट्रेस ने पुरानी दोनों याचिका को वापस ले लिया था और नई याचिका खुद दायर की थी।

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