आराः इमरान हत्याकांड में कुख्यात खुर्शीद कुरैशी सहित 10 लोगों को फांसी की सजा, 1-1 लाख का जुर्माना

आराः बिहार में भोजपुर जिले की सत्र अदालत ने सोमवार को बैग कारोबारी इमरान हत्याकांड में दस लोगों को फांसी की सजा सुनाई।

अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश (नवम) मनोज कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद चर्चित इमरान हत्याकांड में कुख्यात खुर्शीद कुरेशी, उनके भाई अब्दुल्लाह कुरेशी समेत 10 लोगों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर एक-एक लाख रूपए का अर्थ दंड भी लगाया।

गौरतलब है कि 06 दिसंबर 2018 को आरा चौक पर इमरान की हत्या हुई थी। इस मामले में (सेशन ट्रायल 117/2019) के मुख्य अभियुक्त खुर्शीद कुरेशी, अब्दुल्लाह कुरेशी, अहमद मियां, बबली मियां, राजू खान, अनवर खान उफर् सलामिया, तौसीफ मियां तथा (209/19) के अभियुक्त शमशेर मियां ,फूलचंद्र मियां और गुडु मियां को सजा हुई है।

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