उत्तर प्रदेश की जौनपुर शहर मुंसिफ कोर्ट में सोमवार को अटाला मस्जिद के सर्वे के आदेश पर आपत्ति लगाने की तारीख थी. कई नोटिसों के बावजूद मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में आपत्ति दाखिल नहीं किया. वहीं, आदेशों का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने पत्रावली को आदेश के लिए सुरक्षित किया है.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी की सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट का मामला है, इसलिए इसके पहले इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की जाए. वहीं, कोर्ट ने दोनों अधिवक्ताओं की दलील सुनकर सुनवाई के बाद पत्रावली को आदेश के लिए सुरक्षित किया. जौनपुर के सिपाही मोहल्ले में अटाला मस्जिद स्थित है. इस मस्जिद को लेकर दावा दाखिल किया गया है कि यहां अटाला देवी का मंदिर था.