शत्रु संपत्ति को कब्जाने के मामले में आजम खान को मिला झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

शत्रु संपत्ति को कब्जाने के मामले में भी सपा सांसद आजम खां को राहत नहीं मिल पाई है। एमपी-एमएलए की कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सीतापुर जेल में करीब डेढ़ साल से बंद सपा सांसद के खिलाफ अजीमनगर थाने में जौहर यूनिवर्सिटी के लिए शत्रु संपत्ति कब्जाने के भी मामले दर्ज किए थे। इस मामले में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया गया था। इस पर कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी। इस प्रकरण में बुधवार को भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया, जिस बचाव पक्ष की ओर से भी जवाब दाखिल करते हुए जमानत देने की मांग रखी गई। एडीजीसी रामौतार सैनी ने बताया कि शत्रु संपत्ति के मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद एमपी-एमएल की कोर्ट ने सपा सांसद आजम खां की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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