भानुप्रतापपुर उपचुनाव: भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद को पुलिस ने छोड़ा

छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर उपचुनाव में राजनीतिक ड्रामा जारी है। दुष्कर्म मामले में झारखंड पुलिस ने भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में लेने के कुछ घंटे बाद थाने के बाहर छोड़ दिया। उनकी ओर से पहुंचे वकीलों ने पुलिस को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी दिखाई। कोर्ट ने ब्रह्मानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। 

दरअसल, कुछ देर पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने राहत देते हुए नेताम की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़ादायी कार्रवाई नहीं की जाए। इस बीच भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए मतदान जारी था। तीन बजे जैसे ही मतदान खत्म हुआ, झारखंड पुलिस ने नेताम को हिरासत में ले लिया। 

ब्रम्हानंद नेताम को किलेपाल पोलिंग बूथ गए हुए थे। वहीं से पुलिस उन्हें लेकर कांकेर सिटी कोतवाली पहुंची। इस दौरान ब्रह्मानंद नेताम ने उन्हें कोर्ट के आदेश की जानकारी दी है। इसके बाद पुलिस ने उनसे कोर्ट का आदेश मांगा। वहीं नेताम को हिरासत में लेने पर भाजपा कार्यकर्ता भड़क गए। वे गाड़ी के सामने आ गए और भूपेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। ब्रह्मानंद नेताम की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और कुमार हर्ष ने पक्ष रखते हुए दलील दी कि इस केस में उनके मुवक्किल की कोई संलिप्तता नहीं है। एफआईआर में उनका नाम भी नहीं है। फिर भी पुलिस उन्हें परेशान कर रही है।

नाबालिग से दुष्कर्म का है आरोप
भाजपा उम्मीदवार और पूर्व विधायक ब्रम्हानंद नेताम पर गंभीर आरोप हैं। वह जमशेदपुर की 15 साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसे देह व्यापार में धकेले जाने के केस के अभियुक्तों में से एक हैं। यह मामला साल 2019 का है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के इस मुद्दे को उठाने के बाद झारखंड पुलिस भी नेताम को गिरफ्तार करने के लिए कांकेर पहुंची है। इस दौरान जगह-जगह छापामारी की कार्रवाई भी की गई। 

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