मुंबई की दिशा सालियान मौत मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में कहा गया है कि जांच में दिशा की मौत के पीछे ना तो किसी यौन शोषण और ना ही शारीरिक हमले के कोई प्रमाण मिले हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण सिर में गंभीर चोट बताया गया है और पुलिस के अनुसार, इसमें किसी आपराधिक साजिश के संकेत नहीं मिले हैं।
पुलिस का कहना है कि दिशा ने आत्महत्या की थी, और उनके माता-पिता ने भी मौत पर कोई संदेह व्यक्त नहीं किया। उन्होंने न तो जांच एजेंसियों पर कोई आरोप लगाया और न ही जांच पर सवाल खड़े किए।
दिशा के पिता ने की थी दोबारा जांच की मांग
हालांकि, दिशा के पिता सतीश सालियान ने वर्ष 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की पुनः जांच और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या की गई और राजनीतिक दबाव के चलते मामले को दबाया गया।
याचिका में उन्होंने आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती और पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह समेत अन्य लोगों के नाम भी लिए थे। इन आरोपों पर आदित्य ठाकरे ने स्पष्ट किया था कि यह केवल राजनीतिक बदनाम करने की कोशिश है और वह इसका जवाब कानूनी रूप से देंगे।
मौत को 5 साल बीत चुके हैं
मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट किया कि दिशा की मौत में किसी आपराधिक साजिश के प्रमाण नहीं मिले हैं। फोरेंसिक और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी किसी प्रकार की हिंसा या यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं हुई है।
गौरतलब है कि दिशा सालियान, जो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं, की मृत्यु 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड स्थित एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के कारण हुई थी।