कासगंज दंगा मामला: चंदन गुप्ता की हत्या के चार दोषियों को मिली जमानत

कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा में मारे गए चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में चार दोषियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इस फैसले के बाद चंदन के परिवार में चिंता का माहौल है। परिजनों ने कहा है कि वे इस निर्णय को चुनौती देने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल करेंगे।

उल्लेखनीय है कि इस केस की सुनवाई कर रही एनआईए की विशेष अदालत ने 3 जनवरी 2025 को 28 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इन दोषियों में से मुनाजिर रफी, आमिर, आसिफ और इमरान सैफी ने हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। वहीं बाकी 24 दोषियों की जमानत अर्जियाँ भी अदालत में लंबित हैं।

चंदन के भाई विवेक गुप्ता ने जानकारी दी कि अभी सिर्फ चार लोगों को ही जमानत मिली है और अदालत का विस्तृत आदेश आना बाकी है। उनका कहना है कि वे इस जमानत को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट की बड़ी पीठ या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। विवेक ने यह भी कहा कि आर्थिक तंगी के चलते वे निजी वकील नहीं कर सके और सरकारी वकील प्रभावी ढंग से पक्ष नहीं रख पाए, जिस कारण यह स्थिति बनी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here