लखनऊ: जेल में अब्बास अंसारी के मददगार को नहीं मिली जमानत

चित्रकूट जेल में रहने के दौरान नियमों की अनदेखी कर मऊ के सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी व उसकी पत्नी निखत से मुलाकात कराने के आरोपी नवनीत सचान की जमानत को भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश लोकेश वरुण ने खारिज कर दी।

कोर्ट में सरकारी वकील एमके सिंह ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट दरोगा श्यामदेव सिंह ने 11 फरवरी को चित्रकूट के कर्वी थाने में दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अपने ड्राइवर नियाज के साथ रोज मिलने बेरोकटोक बिना पर्ची के जेल आती है और तीन चार घंटे जेल में बिताती है।

वहीं अब्बास जेल से अपनी पत्नी के फोन से मुकदमे और अभियोजन के लोगों को डराता धमकाता है और लोगों से पैसे की वसूली करता है। इस मामले की विवेचना के दौरान पता चला की आरोपी नवनीत सचान जेल में समान की सप्लाई करता था और उसने ड्राइवर नियाज के साथ मिलकर सारे घटनाक्रम में सहयोग किया था।

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