एपीएफओ ने किए अहम बदलाव: पीएफ ट्रांसफर और क्लेम प्रोसेस अब और आसान

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में अपने सिस्टम में कुछ अहम सुधार किए हैं, जिनसे पीएफ खाताधारकों और नियोक्ताओं दोनों को लाभ मिलेगा। इन बदलावों का उद्देश्य पीएफ संचालन, धन ट्रांसफर और क्लेम निपटान की प्रक्रिया को पहले से अधिक सुगम बनाना है।

अपडेट हुआ Form 13

EPFO ने नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 13 का नया संस्करण जारी किया है। इस अपडेटेड फॉर्म की मदद से अब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने पर पीएफ फंड ट्रांसफर करना और आसान हो जाएगा। यह फॉर्म पहले से उपयोग में लाए जा रहे फॉर्म 19 की सुविधाओं को आगे बढ़ाता है, जिससे कर्मचारियों को अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलती है।

ब्याज पर टैक्स की स्थिति होगी स्पष्ट

फॉर्म 13 में किए गए बड़े सुधारों के चलते अब यह जानना आसान हो गया है कि पीएफ खाते में जमा होने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आता है या नहीं। इसके अलावा, इस फॉर्म के जरिए TDS की सटीक गणना भी की जा सकेगी, जिससे गलतियों की संभावना कम हो जाएगी।

खाताधारकों को मिलेगा सीधा फायदा

इन सुधारों से EPFO से जुड़ी प्रक्रियाएं अधिक स्पष्ट, तेज़ और विश्वसनीय होंगी। इससे न केवल पीएफ खाताधारकों को उनके पैसों की स्थिति समझने में आसानी होगी, बल्कि नियोक्ताओं के लिए भी रिकॉर्ड मैनेजमेंट सरल बनेगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here