अगर आप PAN कार्ड का उपयोग करते हैं, तो यह सूचना आपके लिए बेहद जरूरी है। आयकर विभाग ने ऐसे कार्डधारकों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है जिनका PAN अब अमान्य हो चुका है। यदि कोई व्यक्ति निष्क्रिय PAN का उपयोग करता है, तो उस पर आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
कहां जरूरी होता है PAN कार्ड
PAN कार्ड केवल आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए ही नहीं, बल्कि बैंकिंग, निवेश, संपत्ति की खरीद-फरोख्त, ऋण लेने और विभिन्न वित्तीय लेन-देन के लिए भी अनिवार्य है। यदि PAN निष्क्रिय हो गया है और फिर भी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
क्यों हो जाता है PAN निष्क्रिय
PAN आमतौर पर उस स्थिति में निष्क्रिय किया जाता है जब वह आधार कार्ड से लिंक नहीं होता या लिंकिंग अधूरी रह जाती है। सरकार पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि सभी PAN कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
ऐसे करें PAN का स्टेटस चेक
यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपका PAN एक्टिव है या नहीं, तो आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर ‘Verify Your PAN’ विकल्प चुनें। फिर अपना PAN नंबर, नाम, जन्मतिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें। OTP सत्यापन के बाद आपको PAN की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी।
यदि आपका PAN इनएक्टिव दिख रहा है, तो उसे तुरंत आधार से लिंक कराएं। अगर पहले ही लिंक कर चुके हैं, तो एक बार लिंकिंग स्टेटस की पुष्टि अवश्य करें। यदि आपके पास दो PAN कार्ड हैं, तो एक को तुरंत सरेंडर करें। इसके लिए आप NSDL या UTIITSL की वेबसाइट की मदद ले सकते हैं।