वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून 2025 तय की गई है, जो इस बार रविवार को पड़ रही है। इस स्थिति में करदाताओं के बीच यह सवाल उठ रहा है कि यदि 16 जून को, यानी अगले कार्यदिवस पर टैक्स जमा किया जाए तो क्या कोई पेनल्टी या ब्याज लगेगा?
क्या है एडवांस टैक्स?
एडवांस टैक्स उन करदाताओं पर लागू होता है जिनकी अनुमानित वार्षिक आयकर देनदारी ₹10,000 से अधिक है। यह नियम व्यक्ति, एचयूएफ, व्यवसायी और प्रोफेशनल्स सभी पर लागू होता है। टैक्स भुगतान की व्यवस्था साल में चार किश्तों में की गई है—15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। पहली किश्त में कुल देनदारी का कम से कम 15% जमा करना आवश्यक होता है।
पेनल्टी से जुड़े नियम
15 जून को रविवार और उससे एक दिन पहले, यानी 14 जून को दूसरा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में आयकर विभाग के सर्कुलर नंबर 676 (साल 1994) के अनुसार, यदि भुगतान की तिथि अवकाश पर पड़ती है तो करदाता अगले कार्यदिवस पर भुगतान कर सकते हैं। ऐसे में 16 जून को टैक्स जमा करने पर कोई अतिरिक्त ब्याज या पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी।
चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉ. सुरेश सुराना के मुताबिक, यह नियम अब भी प्रभावी है क्योंकि इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। हालांकि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि चूंकि अब ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए हो सके तो 15 जून से पहले ही टैक्स भर देना बेहतर रहेगा।
भुगतान की प्रक्रिया
करदाता एडवांस टैक्स का भुगतान ऑनलाइन बैंकिंग, NEFT/RTGS अथवा आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए चालान नंबर 280 का प्रयोग किया जाता है और सही असेसमेंट ईयर का उल्लेख जरूरी होता है।
यदि निर्धारित तिथि पर भुगतान नहीं किया गया तो आयकर अधिनियम की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज लगाया जा सकता है। इसलिए करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे 16 जून को देरी किए बिना टैक्स जमा करें, और संभव हो तो डिजिटल माध्यमों से समय रहते भुगतान सुनिश्चित करें।