रामपुर के यतीमखाना प्रकरण से जुड़े एक मुकदमे में सपा नेता आजम खां, रिटायर्ड सीओ आले हसन, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल समेत चार लोगों के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। अब इस मामले में गवाही के लिए वादी शाकिर को तलब करते हुए कोर्ट ने अगली तारीख 30 अप्रैल तय की है।
इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। जिसमें बुधवार को सुनवाई की तारीख तय थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि यतीमखाना प्रकरण के एक मामले में बुधवार को कोर्ट ने आजम खां समेत चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि कोर्ट की कार्रवाई के दौरान आजम खां वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सीतापुर जेल से जुड़े। अब इस मामले की अगली तारीख 30 अप्रैल तय करते हुए वादी मुकदमा शाकिर को गवाही के लिए तलब किया गया है।
साल 2019 में सपा नेता आजम खां, रिटायर्ड सीओ आलेहसन, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार समेत 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें आरोप था कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर रामपुर स्थित यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इस मामले में ही आजम खां के खिलाफ भैंस चोरी तक के आरोप लगे। हालांकि, इन मामलों में आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है। इस प्रकरण से जुड़े दो अन्य मामलों में पहले ही सपा नेता आजम खां के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। जबकि बुधवार को एक और मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं।