13 वर्ष पुराने धक्का-मुक्की-मारपीट मामले में संगीत सोम पर आरोप तय

मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भाजपा के फायर ब्रांड नेता एवं सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम सहित 4 आरोपियों पर 13 साल पुराने एक मामले में आरोप तय कर दिये। कोर्ट ने साक्ष्य के लिए अगली तारीख 6 जुलाई निर्धारित की है। पूर्व विधायक पर 2009 में सपा प्रत्याशी के तौर पर मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हुए पुलिस के साथ धक्का-मुक्की तथा मारपीट सहित कई संगीन आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

संगीत सोम पर यह था 2009 का मामला

2009 लोकसभा चुनाव में संगीत सोम ने सपा प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। उसी समय टीएसआइ हरमीत सिंह ने थाना सिविल लाइन में 13 मार्च 2009 को मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि संगीत सोम ने मालवीय चौक पर 7-8 गाड़ियों के साथ जाम लगा दिया था। आरोप था कि उनके साथियों के पास हथियार तथा वायरलैस भी था। जाम लगाने से मना किया गया था तो धक्का-मुक्की कर पुलिस के साथ मारपीट की गई थी तथा रास्ता जाम किया था।

इन धाराओं में हुआ था मुकदमा दर्ज

एड. अनुराग वर्मा ने बताया कि पुलिस ने संगीत सोम तथा उनके 3 निजी सुरक्षा गार्ड वीरेन्द्र सिंह, जगपाल सिंह तथा कम्मोद सिंह के विरुद्ध आइपीसी की धारा-147, 148, 353, 188, 341 एवं 7 सीएलए एक्ट में मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी थी। पुलिस ने एक एक निजी सुरक्षा गार्ड को हथियार के साथ हिरासत में लिया था, लेकिन अस्लाह का लाईसेंस दिखाने पर छोड़ दिया गया था।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में तय हुए आरोप

संगीत सोम के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल ने बताया कि शुक्रवार को पूर्व विधायक 2009 के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट मयंक जयसवाल की कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि उनके साथ इस मामले में सह आरोपित भी कोर्ट में उपस्थित रहे। जिसके उपरां कोर्ट ने संगीत सोम सहित बाकी आरोपियों पर आरोप तय कर दिये। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने साक्ष्य के लिए 6 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here