पश्चिम बंगाल में कल से 30 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन, केवल जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी

पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र आने वाले 15 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है. ये लॉकडाउन कल यानी 16 मई सुबह 6 बजे से 30 मई तक लागू किया गया है. इस दौरान स्कूल-कॉलेज और अन्य सभी शिक्षण संसथान बंद रहेंगे. साथ ही मेट्रो और बस सेवाओं को भी पूरी तरह बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है.

राज्य के मुख्य सचिव आलापन बंद्योपाध्याय ने बताया कि जरूरी सेवाओं के अलावा कुछ भी चालू नहीं रहेगा और इनसे जुड़े लोगों को ही ट्रैवल करने की आजादी रहेगी. शादियों में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे.

क्या-क्या बंद रहेगा?

1. सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे.
2. सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे. सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े ऑफिस काम करेंगे.
3. सभी निजी कार्यालय बंद रहेंगे, वर्क फ्रम होम की अनुमति है.
4. सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बार, जिम और मनोरंजन से जुड़े स्थल भी बंद रहेंगे.
5. शापिंग मॉल, रेस्तरां, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे.
6. बस-मेट्रो सभी पूरी तरह से बंद रहेंगी. अंतरराज्यीय बस सेवा भी पूरी तरह बंद रहेगी.
7. राजनीतिक और धार्मिक सभाओं पर पूरी तरह पाबंदी है.
8. मेडिकल से जुड़े उद्योग छोड़कर सब बंद रहेंगे.
9.रात 9 बजे के बाद आपातकालीन सेवा छोड़ सभी बंद रहेगा.

क्या खुला रहेगा?

1.सुबह 7 बजे से 10 बजे तक किराना दुकान, खुदरा बाजार खुले रहेंगे.
2. मिठाई और मीट की दुकान सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी.
3. चाय बागान में 50%, जूट मिलों में 30% उपस्थिति के साथ होगा काम.
4. ई-कॉमर्स सेवाएं चालू रहेंगी.
5. एटीएम और बैंक 10 बजे से 2 बजे तक खुला रहेंगे.
6. विवाह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 की उपस्थिति की सीमा.
7. ऑप्टिकल की दुकाने सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी.

लॉकडाउन का ऐलान करते हुए मुख्य सचिव आलापन बंद्योपाध्याय ने कहा कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया जाएगा. ऐसा न करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं. लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों का न सिर्फ चालान किया जक़ेगा बल्कि महामारी एक्ट के तहत उन पर केस भी दर्ज किया जाएगा.

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