बिजनौर। एडीएम न्यायिक ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। वर्ष 2017 के गुंडा एक्ट मामले में सुनावाई के बाद यह आदेश दिया गया है। आदेश की प्रति एसपी को भी भेजी गई है।
एडीएम न्यायिक/एडीएम प्रशासन विनय कुमार सिंह ने बीती 14 मार्च को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा तीन (एक) के तहत सरकार बनाम शेरबाज पठान मामले में सुनवाई की। इस दौरान 15 नवंबर 2017 को जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि होने पर शेरबाज पठान पुत्र निसार अहमद निवासी मोहल्ला चाहसंग चांदपुर को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए गए हैं। शेरबाज वर्तमान में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। इस आदेश की एक प्रति एसपी को भी भेजी गई है। उधर, इस संबंध में एसपी डा. धर्मवीर सिंह का कहना है कि एडीएम न्यायिक का आदेश पुलिस को मिल गया है। पुलिस इस मामले में तत्काल कार्रवाई करेगी।
इस संबंध में कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान का कहना है कि वर्ष 2017 में मुझे गुंडा एक्ट का नोटिस मिला था, इस बारे में तत्कालीन डीएम से मिला था और गलत तरीके से की गई गुंडा एक्ट की कार्रवाई से अवगत कराया था। डीएम ने इसे समाप्त करने का आश्वासन दिया था। पांच साल बाद यह मामला अब कैसे आया, मुझे मालूम नहीं है। फ्लैट में लाखों की चोरी
बिजनौर शहर के शक्तिनगर निवासी विमल कुमार पांडे परिवार के साथ एक फ्लैट में रहते हैं। मंगलवार को वह परिवार के दोपहर का शो देखने एसआरएस में गए थे। लौट कर आए तो फ्लैट का ताला टूटा हुआ था। सामान इधर-उधर बिखरा हुआ था। चोर जेवरात और नगदी ले गए। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। थाने में तहरीर दी है।