कोरोना का कहर, गाजियाबाद में 10 मई तक धारा 144 लागू, प्रशासन बरतेगा सख्ती

कोरोना (COVID-19) के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है. प्रशासन ने 10 मई तक गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी है. इस दौरान प्रशासन की ओर से काफी सख्ती भी बरती जाएगी.प्रशासन का कहना है कि त्योहारों और परीक्षाओं के बीच कोरोना से बचाव के लिहाज से ये फैसला लिया गया है. आदेश के मुताबिक, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल जैसे सार्वजनिक जगहों पर मास्क के बिना एंट्री नहीं मिलेगी. साथ ही थियेटर, मॉल,  स्कूल और कॉलेज जैसे जगहों पर कोरोना के लक्ष्ण वालों लोगों को सख्त तौर पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा.

इसके साथ ही सभी दुकानदारों को मास्क और ग्बल्स का इस्तेमाल करना होगा. मास्क नहीं लगाने वाले खरीददार को बिक्री नहीं की जाएगी. दो पहिया वाहन चालकों को मास्क और हेलमेट लगाना जरूरी होगा. चौराहों पर मूर्ति लगाने की अनुमति नहीं होगी. 65 साल से ज्यादा, 10 साल से कम और गर्भवती महिलाओं को घर पर रहने की हिदायत दी गई है. ब्यूटी पार्लर और सेलून में फेस शील्ड के साथ काम करने की इजाजत होगी. धार्मिक स्थलों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा.

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