श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद की सुनवाई रिवीजन के तौर पर करेगा कोर्ट

श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक को लेकर जिला जज के यहां वादी रंजना अग्निहोत्री की ओर से दायर वाद में सोमवार को कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा की गई आपत्ति पर फैसला सुनाते हुए श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद की सुनवाई अब रिवीजन के तौर पर करने का निर्णय लिया है।

बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक और मंदिर की जमीन से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से जिला जज की अदालत में की गई अपील के स्वीकार होने के बाद मामले में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ, श्रीकृष्ण जन्मस्थान संस्थान, शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया गया था। हाल ही में इस मामले में जिला जज की अदालत में मुस्लिम पक्ष ने इस वाद की सुनवाई को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी।

सोमवार को कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर सुनवाई की और इस पर करीब 1 घंटे तक बहस चली। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के ऑब्जेक्शन पर अपना फैसला सुनाते हुए अब श्री कृष्ण विराजमान जन्मभूमि विवाद की रिवीजन के तौर पर सुनवाई का निर्णय लिया। अब इस मामले में 28 जनवरी को सुनवाई होगी।

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