कोरोना के चलते यूपी में नहीं टलेंगे पंचायत चुनाव, HC ने खारि‍ज की याचिका

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद भी पंचायत चुनाव नहीं टाले जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना का प्रकोप देखते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को टालने की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पंचायत चुनावों के दौरान सभी जरूरी एहतियात बरते जाएं। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने चुनाव को लेकर आचार संहिता जारी कर दी है। ऐसे में इसे रोकना ठीक नहीं होगा।

गौरतलब है कि प्रदेश में रोजाना हजारों की संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अधिवक्ता अमित कुमार उपाध्याय और सौम्या आनंद दुबे ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पंचायत चुनावों को टालने के लिए याचिका दाखिल की थी। अपनी याचिका में वकीलों ने कहा था कि कोरोना के प्रकोप के बीच चुनाव कराना जनहित में नहीं है। इससे बड़ी संख्या में लोगों की सेहत को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने इसे अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का उल्लंघन बताया।

हाई कोर्ट ने क्या कहा-
मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गोविंद माथुर और एसएस शमशेरी ने कहा कि प्रदेश शासन ने पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता जारी कर दी है। ऐसे में इसे रोकना ठीक नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया कि पंचायत चुनावों के दौरान कोरोना के मद्देनजर सभी एहतियात बरते जाएं तथा कोविड प्रोटोकॉल्स का ठीक तरीके से पालन कराया जाए। कोर्ट ने ऐसा कहकर याचिका खारिज कर दी और पंचायत चुनावों को टालने से इनकार कर दिया।

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