हरियाणा में एस्मा लागू, अब 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे स्वास्थ्यकर्मी

पानीपत के सरकारी अस्पताल में आज डॉक्टरों की हड़ताल के बाद प्रदेश सरकार ने अपना रुख सख्त कर लिया है. हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हरियाणा में एस्मा लागू कर दिया गया है. स्वास्थ्य कर्मी अब 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे और इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. अनिल विज ने यह जानकारी ट्वीट के जरिये दी. उन्होंने कहा कि यह कदम करोना की रोकथाम में बाधा डालने के लिए डॉक्टरों के एक समूह द्वारा हड़ताल पर चले जाने के कारण उठाया गया है.

मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सारा देश कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है. ऐसे समय में डॉक्टरों के एक समूह ने हड़ताल पर जाने की घोषणा करके उस लडाई में बाधा डालने का काम किया है. अनिल विज ने कहा, उनकी जो मांगें थीं, मैंने उसी वक्त स्वीकार करके मुख्यमंत्री के पास तथा अन्य विभागों के पास भेज दी थी. हमारा  रुख सकारात्मक था और कल मुख्यमंत्री के साथ बैठक होने के बाद उनकी मांगों की सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी गई थी.

उन्होंने कहा कि अब कोई नई चीज करनी है तो समय भी लगता है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बातचीत करने के लिए डीएस ढेसी व राजीव अरोड़ा दो घंटे तक इंतजार करते रहे. उनको बता भी दिया गया था कि मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि मंजूरी चाहे दे दी है. हमें हड़ताल पर जाना ही जाना है. विज ने कहा, मुझे लगता है कि इनके पीछे कोई है जो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में बाधा डालना चाहता है, इसलिए हमें एस्मा लगाना पड़ा. 

एस्मा की अधिसूचना जारी

अनिल विज ने कहा कि अधिसूचना के अनुसार कोविड मामलों में वृद्धि के कारण आकस्मिक जन स्वास्थ्य स्थिति उत्पन्न हुई है और इस समय स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा के कर्मचारियों द्वारा की जा रही किसी भी हड़ताल से सामुदायिक जीवन की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित होगी. इसलिए स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा की विभिन्न संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आयुष में संविदा , दैनिक मजदूरी, मानदेय इत्यादि पर नियोजित व्यक्तियों सहित कार्यरत डॉक्टरों या अन्य श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का प्रतिषेध करना लोकहित में है तथा इसे आवश्यक किया गया है.

उन्होंने कहा कि अब हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1974 ( 1974 का 40 ) की धारा 4-क की उपधारा ( 1 ) के तहत इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छह मास की अवधि के लिए स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा की विभिन्न संस्थाओं यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आयुष में संविदा दैनिक मजदूरी मानदेय इत्यादि पर नियोजित व्यक्तियों सहित कार्यरत डॉक्टरों या अन्य श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल पर रोक लगाई गई है. 

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