यूपी पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से मृत कर्मचारियों की आर्थिक मदद करेगी सरकार

योगी सरकार ने ऐलान किया है कि यूपी पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से मृत कर्मचारियों को आर्थिक मदद दी जाएगी. योगी सरकार ने अनुग्रह राशि देने की शर्तों में संशोधन किया है. साथ ही सभी जिलाधिकारियों को मृत कर्मियों की अनुग्रह राशि का प्रस्ताव बनाकर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने का निर्देश जारी किया है. इसके लिए मृत हुए कर्मचारी की RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य होगा. बता दें कि अभी तक चुनाव ड्यूटी में अनुग्रह राशि देने के प्रावधान में कोरोना संक्रमण से मौत शामिल नहीं थी.

पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने 6 अप्रैल 2021 को जारी किए गए शासनादेश में संशोधन किया है. 6 अप्रैल के शासनादेश में चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी असामायिक दुर्घटना जैसे आतकंवादी हिंसा/असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइंस, बम विस्फोट, हथियारों से आक्रमण आदि की दशा में मृत्यु होने पर ही सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को अनुग्रह राशि दिया जाना शामिल था. अब इसमें संशोधन कर दिया गया है. इसमें पुराने सभी कारणों के साथ ही कोविड-19 से मौत की दशा में भी अनुग्रह राशि दिये जाने का प्रावधान जोड़ा गया है.

यूपी शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा का कहना है कि हमने सरकार और आयोग को 700 से अधिक बेसिक शिक्षकों-कर्मचारियों की सूची भेजी है, जिनकी मौत पंचायत चुनाव में ड्यूटी के कारण संक्रमित होने से हुई है. कर्मचारियों नेताओं का कहना है कि बेसिक शिक्षकों-कर्मियों के अलावा, स्थानीय निकाय के कर्मियों, जेई आदि को शामिल कर लें तो यह संख्या 1500 से अधिक हैं. इसके अलावा हजारों संक्रमित होकर इलाज करवा रहे हैं.

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