लोकसभा सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाथरस के एसीजेएम,एमपी एमएलए कोर्ट दीपक नाथ सरस्वती के न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल हुआ है। न्यायालय ने परिवादी के बयानों के लिए 10 फरवरी की तिथि नियत की है।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने बताया कि थाना चंदपा क्षेत्र के गांव बूलगढ़ी निवासी रामकुमार उर्फ रामू की ओर से परिवाद दाखिल किया गया है। परिवाद में कहा गया है कि न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी वोट की राजनीति के लिए जातिगत विद्वेष के लिए कारण 12 दिसंबर 2024 को शांत एवं स्थिर गांव बूलगढ़ी का दौरा कर मृत मुद्दे को पुनर्जीवित करने को जानबूझकर परिवादी को समाज में अपमानित एवं चारित्रिक हनन के उद्देश्य से अवैधानिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर अपने एक्स हेंडिल पर बयानबाजी की।
परिवाद में कहा गया कि न्यायालय के निर्णय 2 मार्च 2023 की एवं जानकारी होने के बावजूद भी बोले कि हाथरस बिटिया प्रकरण में पीड़िता के परिवार को घर में बंद रखना और आरोपियों का खुलेआम घूमना बाबा साहब के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। राहुल गांधी ने वीडियो एवं पोस्ट अपलोड की।
परिवादी की ओर से राहुल गांधी को विधिक नोटिस भेजा गया था और अपने शेष जीवन को सुगम बनाने को प्रतिकर के रूप में 50 लख रुपए की मांग की थी। विधिक नोटिस के तामील होने के बावजूद जवाब भी नहीं भेजा। न्यायालय में परिवादी के बयानों के लिए 10 फरवरी की तिथि नियत की है।