हाईकोर्ट ने सहारनपुर के खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ दिया कार्रवाई का निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी सहारनपुर को खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार मेहता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और अनुपालन रिपोर्ट मांगी है।

कोर्ट ने कहा है कि 24 सितम्बर तक यदि कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट अधिकारी को तलब करेगी। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति ए के ओझा की खंडपीठ ने अनिल कुमार की जनहित याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि याचिका में लगाये गये आरोप गम्भीर है। खंड शिक्षा अधिकारी ने कम राशि की बोली के कारण नीलामी 14 जुलाई 21 को निरस्त कर दी। बोली पिछले साल की सिक्योरिटी से भी कम थी। किन्तु 23 जुलाई 21 को नीलामी निरस्त करने के अपने आदेश को वापस लेते हुए ठेका यह कहते हुए मंजूर कर लिया कि तीन दिनों में किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है।

याची का कहना है कि किसी ने भी निश्चित राशि की बोली नहीं लगाई, तो बोली स्वीकार नहीं करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी को सफाई देनी चाहिए। उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी को कार्यवाही कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सुनवाई 24 सितम्बर को होगी।

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