गृह मंत्रालय ने 12580 एनजीओ का विदेशी फंडिंग लाइसेंस खत्म किया

विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत 12,580 गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का पंजीकरण शनिवार को समाप्त हो गया है। ग्रह मंत्रालय की वेबसाइट पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, अपने विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए आवेदन करने में विफल रहने के बाद 5,933 एनजीओ का लाइसेंस खत्म हुआ है। विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के लिए पंजीकृत (लाइसेंस होना चाहिए) रहना चाहिए।

अब देश में 16,829 एनजीओ
वेबसाइट पर शनिवार को अपलोड किए गए आंकड़ों के मुताबिक, एफसीआरए के तहत पंजीकृत कुल एनजीओ जो आज 1 जनवरी, 2022 तक सक्रिय या जीवित हैं, एक दिन पहले 22,762 से घटकर 16,829 हो गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एनजीओ ने अपना एफसीआरए पंजीकरण खो दिया, क्योंकि वे रिन्यूअल के लिए आवेदन करने में विफल रहे। जिन एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस समाप्त हो गया है, उनमें ऑक्सफैम इंडिया ट्रस्ट, इंडियन यूथ सेंटर्स ट्रस्ट, जामिया मिलिया इस्लामिया, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अन्य शामिल हैं।

सरकार ने बढ़ाई थी समयसीमा
गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में, इन एनजीओ के एफसीआरए पंजीकरण की वैधता जो 29 सितंबर, 2020 और 30 सितंबर, 2021 के बीच समाप्त हो रही थी,  जिसे 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। सरकार ने तब सक्रिय रहने के लिए अपने एफसीआरए लाइसेंस के लिए समाप्त होने वाले संगठनों को नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के लिए कहा था। लेकिन समयसीमा में बढ़ोतरी के बाद भी 22,762 में से करीब 6,000 संगठन अपने एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहे।

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