गोवा सरकार ने अरपोरा स्थित नाइट क्लब ‘बिर्क बाय रोमियो लेन’ को ढहाने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जिला प्रशासन को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करते ही कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार नाइट क्लब सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित किया गया था, जिसे मंगलवार को ध्वस्त किया जाएगा। प्रशासन ने मशीनरी और सुरक्षा व्यवस्थाएं पहले ही तैयार कर ली हैं।

इस बीच, नाइट क्लब संचालक गौरव और सौरभ लूथरा के खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। गोवा पुलिस ने दोनों के खिलाफ नोटिस जारी कराने के लिए सीबीआई से संपर्क किया था। पुलिस का दावा है कि हादसे के तुरंत बाद दोनों आरोपी थाईलैंड के फुकेट फरार हो गए।

नाइट क्लब में रविवार को भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई थी। अरपोरा में स्थित इस क्लब को लेकर कई वर्षों से अवैध निर्माण की शिकायतें सामने आती रही थीं। जमीन के मूल मालिक प्रदीप अमोनकर ने बताया कि 1994 में उन्होंने यह भूमि खरीदी थी और 2004 में इसे सुरिंदर कुमार खोसला को बेचने का समझौता हुआ था, लेकिन भुगतान न होने पर सौदा रद्द हो गया। इसके बावजूद खोसला ने इसी जमीन पर निर्माण कराया और बाद में यह संपत्ति लूथरा बंधुओं को सौंप दी गई।

अमोनकर का आरोप है कि इस प्रकरण में सुरिंदर खोसला ही मुख्य आरोपी है और वह देश छोड़कर भाग सकता है। वहीं, राज्य प्रशासन ने स्थानीय पंचायतों को अवैध निर्माण की अनुमति देने का जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नाइट क्लब को बिजली-पानी कनेक्शन और मरम्मत की एनओसी दी गई थीं, जबकि इसका ट्रेड लाइसेंस मार्च 2024 में ही समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद क्लब संचालन जारी था।