झारखंड: दंपति की हत्या के आरोपियों को ठोस सबूत के अभाव में 12 लोगों को कोर्ट ने किया बरी

झारखंड के पलामू जिले की एक अदालत ने चार साल पहले काला जादू करने के लिए एक दंपति की हत्या के आरोपी 12 लोगों को सबूतों के अभाव में शुक्रवार को बरी कर दिया। 

12 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2018 में मनातु पुलिस स्टेशन के तहत सरगुजा बहेराटांड गांव में जादू टोना करने के लिए इंद्रदेव उरांव और उनकी पत्नी सुकनी देवी की हत्या कर कर दी थी। 

अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे ने 12 लोगों को उनके खिलाफ ठोस सबूत के अभाव में बरी कर दिया। 

बचाव पक्ष के वकील राहुल सत्यार्थी ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों के विरोधाभासी बयान के बाद आरोपियों को संदेह का  लाभ दिया गया। 

उन्होंने कहा कि इस संबंध में गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र मेल से मेल नहीं खाते और ठोस सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया गया।

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