मध्य प्रदेश में मिलावटखोरी पर मिलेगी उम्रकैद की सजा, शिवराज सिंह सरकार का सख्त फैसला

भोपाल। प्रदेश में मिलावट खोरों एवं माफियाओं के खिलाफ सख्ती से कार्य कर रही शिवराज सरकार ने आज बड़ा निर्णय लिया। शिवराज सरकार की आज हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए दंड कानून विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये जानकारी दी।  उन्होंने बताया की प्रदेश में अब मिलावट करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी।  

गृह मंत्री ने कहा- ‘मंत्रिमंडल ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को अब सख्त सजा दी जाएगी। इसको देखते हुए (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दी गई है। इसमें व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।’ 

बता दें की प्रदेश में मिलावट को रोकने के लिए  साल 2019 में भोपाल में जागरूकता रैली निकाली गई थी। ये रैली रोशनपुरा से लाल परेड तक निकाली गई थी।जिसमें सभी आयु एवं वर्ग के लोगों ने बढ़चढ़कर भाग लिया था। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं को शुद्ध खाद्य उत्पादों की मांग करते सुना गया था।

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