मथुरा: ईदगाह के कोर्ट कमीशन सर्वे पर एडीजे ने दिए त्वरित सुनवाई के आदेश

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का मामला गर्माता जा रहा है।  ईदगाह पर कोर्ट कमीशन की मांग कर रहे अधिवक्ताओं को रिवीजन में हुई सुनवाई में एडीजे सप्तम की अदालत ने सुनवाई टाली न जाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि कोर्ट कमीशन की मांग की सुनवाई को नियत तिथि पर सुना जाएगा। 

अदालत ने कहा है कि यदि यह सुनवाई एक दिन में पूरी नहीं होती है तो दिन प्रतिदिन सुनवाई चलेगी। रिवीजन में जाने वाले अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि इस आदेश के बाद अब कोर्ट कमीशन पर सुनवाई टाली नहीं जाएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के केस में न्यायालय ने एक जुलाई की तारीख तय की है। नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने उपासना स्थल अधिनियम को दाखिल किए गए वाद में लागू न होने संबंधी प्रार्थनापत्र दिया है, जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट में होनी है। 

लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग

वहीं बृहस्पतिवार को ही अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने ईदगाह से लाउडस्पीकर हटवाने के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में प्रार्थनापत्र दिया है। बता दें कि दिनेश शर्मा इससे पूर्व ईदगाह मस्जिद में ठाकुरजी का गर्भगृह बताकर उसे गंगा और यमुना के जल से धोने की अनुमति के लिए अदालत से मांग कर चुके हैं। 

जलाभिषेक के लिए भी दे चुके हैं अर्जी 

हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा शाही ईदगाह मस्जिद में लड्डू गोपाल के जल अभिषेक की अनुमति के लिए भी अदालत में प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। इस पर एक जुलाई को सुनवाई होगी। इससे पूर्व उन्होंने 6 दिसंबर 2021 को शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल के जलाभिषेक का एलान किया था। तब प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए जिले में धारा 144 लगाई गई थी।

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