मथुरा: मीट, नॉनवेज होटल हुए बंद, पसरा सन्नाटा, शराब की दुकानें होंगी अन्यत्र शिफ्ट

मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान और नगर निगम क्षेत्र के 22 वार्ड तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में मीट, नॉनवेज होटल एवं रेस्टोरेंट पर प्रतिबंध लग गया है। शनिवार पूरे दिन जिला प्रशासन अलर्ट मोड में दिखाई दिया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एवं नगर निगम की टीम ने डीग गेट क्षेत्र की सभी नॉनवेज दुकानों और होटलों को बंद कराया गया तथा लाइसेंस निरस्त कर दिए है।

शनिवार प्रतिबंधित क्षेत्रों में संचालित मीट शॉप एवं नॉन वेज रेस्टोरेंट होटल के खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत किए गए पंजीकरण एवं लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम बनाकर उक्त क्षेत्रों में संचालित प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के डीओ डॉ. गौरीशंकर ने यदि खाद्य कारोबार करता, इसके अतिरिक्त अन्य कोई खाद्य कारोबार जैसे डेरी, किराना, स्वीट सेंटर, कन्फेक्शनरी आदि का व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें शीघ्र मदद करते हुए लाइसेंस एवं पंजीकरण जारी किए जाएंगे।

इस संबंध में संबंध में पूर्व में भी मीट कारोबारियों से अपील भी की गई थी के वे इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारोबार करते हैं तो उनकी सहायता की जाएगी।

नगर आयुक्त अनुनय झा ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्म स्थान को आधार केन्द्र बनाते हुए वर्गाकार माप के अनुरूप 22 वार्ड इसकी परिधि में आते है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि गणित के अनुसार जन्म भूमि से अधिकतम पौने दो किलोमीटर का एरिया प्रतिबंधित घोषित किया गया है। जिसके चलते सभी बडे होटल इस जद में नही आयेंगे जबकि डीगगेट के आसपास के सभी मांसाहारी होटलों में मीट-मांस की बिक्री अब इस आदेश के पश्चात कदापि नहीं हो पायेगी।

जिला आबकारी अधिकारी के अनुसार करीब 45 अंग्रेजी, देशी शराब, वीयर,भांग की दुकानों को प्रतिबंधित स्थानों से हटाकर अन्यत्र शिफ्ट करने की व्यवस्था की जायेगी। इसको लेकर आज एडीएम कार्यालय में सहायक नगर आयुक्त के साथ विचार-विमर्श हुआ है। नगर निगम में भी सीमा चिन्हाकंन की कार्यवाही को फाइनल रूप प्रदान किया जा रहा है।

जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि सरकारी आदेश मिलने के बाद ही विभागीय अधिकारी द्वारा सत प्रतिशत कार्रवाई का आदेश किया गया है, मथुरा शहर को तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। नगर निगम की 22 वार्डों में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला खाद्य विभाग अधिकारी द्वारा नॉन वेज की दुकानों को बंद कराने के आदेश जारी कर दिये गए हैं। जिसका असर जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। शराब की दुकानों को लेकर जिला आबकारी विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं।

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