मेरठ: अदालत ने आठ आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

मेरठ में फलावदा के सनौता गांव में दो भाइयों मुंशाद और दिलशाद की हत्या के मामले में पांच साल बाद आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा हो गई है। न्यायालय अपर जिला जज (कोर्ट संख्या 15) हर्ष अग्रवाल ने दोषियों को उम्रकैद के साथ 8-8 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सजा होने के बाद पीड़ित परिवार बोला- अब इंसाफ मिल गया।

एडीजीसी क्रिमनल मुकेश कुमार मित्तल ने बताया कि फलावदा के सनौता गांव में 14 सितंबर 2017 को पंचायती जमीन पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद में इन दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में वादी कलीम ने फलावदा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि मुंशाद और दिलशाद कार से गांव आ रहे थे। 

घर के पास पहुंचे तो पंचायती भवन सनौता में खाली पड़ी जगह पर कार खड़ी की। इस पर वहां धर्मवीर पुत्र दरियाव, अशोक पुत्र दरियाव, दरियाव पुत्र राम सिंह, गुलफाम, रवि पुत्र धर्मवीर, मदन पुत्र दुर्गा, शाहिद पुत्र यासीन और आसिफ पुत्र जगदीश सहित अन्य लोग पहुंचे। इसके बाद लोगों के बीच विवाद हो गया।

आरोप था कि इन्होंने मुंशाद और दिलशाद पर अंधाधुंध फायरिंग की। बाद में उनकी मौत हो गई। इसी मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से वादी सहित कुल नौ गवाह अदालत में पेश किए गए। 

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी आठ आरोपियों को दोहरे हत्याकांड का दोषी करार दिया। मंगलवार को अदालत ने इन दोषियों को उम्रकैद और 8-8 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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