छेड़छाड़ के आरोपी को 4 साल की सजा

मुजफ्फरनगर की पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 16 साल की दलित किशोरी से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी को 4 साल कैद की सजा सुनाई है।

दोषी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान और विक्रांत राठी ने बताया कि 1 जनवरी 2016 को शामली के थाना कांधला के एक गांव में 16 साल की दलित लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई थी।

10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया

उन्होंने बताया कि विरोध करने पर पीड़िता पर हमला करने और उसे बचाने आई मां को भी पीटने के मामले में आरोपी संतोष पुत्र चोहल सिंह को 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। बताया कि कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट-1 के जज रितेश सचदेवा की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने आरोपी को धारा-452 में 4 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। धारा 354 में 3 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना और पॉक्सो एक्ट में दोषी पाए जाने पर 4 साल की कैद की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया। उन्होंने बताया कि धारा 323 और 504 में भी एक-एक साल की सजा सुनाई गई है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here