मुजफ्फरनगर: 11 मार्च तक जिले में धारा-144 लागू

आगामी विधानसभा चुनाव तथा विभिन्न त्यौहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 11 मार्च तक जिले में धारा-144 लागू करने की घोषणा की है। एडीएम प्रशासन नरेन्द्र बहादुर ने निषेधाज्ञा जारी करते हुए बताया कि इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध विद्यालयों, धार्मिक स्थानों तथा रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड आदि पर लागू नहीं होगा।

जिला संवेदनशील, छोटी-छोटी बातो पर हो चुके विवाद

एडीएम प्रशासन नरेन्द्र बहादुर ने निषेधाज्ञा जारी करते हुए कहा कि जिला काफी संवेदनशील है। विगत अनुभवों के आधार पर इस जनपद में छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर कई बार साम्प्रदायिक रूप से विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। शासन ने अराजक तत्वों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही एवं क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए कड़े निर्देश दिये हैं। इसलिए जिले के सभी 21 थाना क्षेत्रों में प्रतिबंधित आदेश लागू किये गए हैं।

हथियार लेकर नहीं चलेगा कोई भी व्यक्ति

एडीएम प्रशासन ने निर्देश जारी किये कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ या वस्तु जिनका प्रयोग आक्रमण करने में किया जा सकता है, लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदर्श आचार संहिता के निर्देशों का उल्लघंन नही करेगा।

कोविड प्रोटोकोल का करना होगा पालन

एडीएम ने बताया कि कोविड-19 के सम्बन्ध में सरकार की जारी गाइड लाईन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। कोविड-19 को देखते हुए सार्वजनिक भीड एकत्र न की जाए जिसमें कोविड प्रसार की सम्भावना हो।

किसी भी प्रकार के उत्तेजक भाषण पर रोक

एडीएम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा उत्तेजनात्मक भाषण नहीं देगा तथा अफवाहे नहीं फैलाएगा। ऐसा मुद्रण/प्रकाशन नहीं करेगा, जिससे किसी प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न हो या किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे।

काले शीशे चढ़ाकर नहीं चलेगा कोई वाहन

एडीएम ने कहा कि कोई भी हल्का वाहन ऐसे शीशे चढाकर नही चलेगा, जिन पर रंगीन फिल्म लगी हो। कहा कि वाहन के भीतर बैठने वाले व्यक्ति व सामान पूर्णदृष्टव्य होने चाहिए। कहा कि कोई भी प्रत्याशी या उनके समर्थक सामान्य विधान सभा निर्वाचन-2022 के दौरान बिना सक्ष्म अधिकारी के वाहन पास जारी कराये बिना प्रचार वाहन नही चलायेगा।

निशेधाज्ञा के तहत ये आदेश भी किये जारी

  • कोई भी प्रत्याशी प्रचार प्रसार के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार के बैनर, पोस्टर, झण्डी आदि नही लगायेगा न ही सार्वजनिक स्थलों को स्थायी रूप से विरूपित करेगा।
  • कोई भी प्रत्याशी ऐसा कोई बैनर, पोस्टर, इश्तेहार, पम्फलेट या परिपत्र वितरित नही करेगा, जिस पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम न हो।
  • कोई भी प्रत्याशी प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के चुनाव सभा में गड़बड़ी या अवरोध उत्पन्न नही करेगा।

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