बिहार में लगा नाइट कर्फ्यू, जानें- क्या खुला रहेगा और क्या बंद

पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) की मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रदेश भर में नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में की गई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ये फैसला लिया गया है. बता दें कि राज्य में नाइट कर्फ्यू 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेगा, जो रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा. नाइट कर्फ्यू लागू करने  के अलावे राज्य के सभी जिम, मॉल और पार्कों को बंद करने का फैसला लिया गया है. 

50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे स्कूल

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई बैठक में ये फैसला लिया गया है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े दुकानों को छोड़ कर प्रदेश भर की सभी दुकानें रात के आठ बजे तक ही खुली रहेंगी. वहीं, कक्षा 9वीं से 12वीं तक की क्लास और सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. वहीं, इन सभी जगहों पर ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देने को कहा गया है. 

एक नजर में पढ़ें बैठक की महत्वपूर्ण बातें –

– आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकानें 8 बजे तक खुली रहेंगी.
– रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी.
– क्लास 9, 10, 11 एवं 12 की क्लास एवं सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे.
– क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे.
– कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे.
– सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा.
– सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे. केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे.
– सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे.
– रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे.
– शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी.
– सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी. परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.
– शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे.

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