दिल्ली में नाइट कर्फ्यू : ई-पास दिखाकर मिलेगी नाइट कर्फ्यू से छूट, जानें कैसे बनेगा

दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगा दिया है. एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राजधानी में सोमवार को कोविड-19 के 3,548 नये मामले सामने आए जबकि 15 और लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु हो जाने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़ कर 11,096 पर पहुंच गई.

सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि रात्रि कर्फ्यू का आदेश 30 अप्रैल तक प्रभाव में रहेगा। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला किया गया है. दिल्ली में पिछले कुछ सप्ताह में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के साथ ही लोगों के संक्रमित होने की दर भी बढ़कर 5.54 प्रतिशत हो गयी है.

कैसे बनेगा ई-पास

– दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर जाकर पास के लिए किया जा सकेगा अप्लाई

– यहां आपको ई-पास बनाने के ल‍िए अप्‍लाई करने का ऑप्‍शन द‍िखाई देगा. आपको उस ऑप्‍शन पर क्‍ल‍िक करना है.

-अगर आप ईपास के ल‍िए पहले अप्‍लि‍केशन भर चुके हैं तो आप यहां क्‍ल‍िक करके अपना स्‍टेटस चेक कर सकते हैं.

– अगर आप पहली बार ईपास के ल‍िए ड‍िटेल भर रहे हैं तो आपको फोन नंबर से लेकर अपने पते तक सात जानकार‍ियां देनी होगी. इसके बाद आपको अपना पहचान पत्र और एक अन्‍य पहचान पत्र विजिटिंग कार्ड, दुकान / व्यवसाय का लाइसेंस आद‍ि लगाना होगा.

– इसके बाद आपको ई-पास जारी क‍िया जाएगा.

– यह ई-पास आपको जिला प्रशासन भी जारी करेगा

किनके ल‍िए नाइट कर्फ्यू के दौरान ई-पास जरूरी नहीं होगा

– स्वास्थ्य, आपदा नियंत्रण, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, जिला प्रशासन, अकाउंट, बिजली विभाग, पानी और साफ सफाई तथा हवाई रेल और बस से जुड़े सरकारी अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी और ऑटोनॉमस बॉडीज व कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को छूट रहेगी. सभी प्राइवेट मेडिकल स्टॉफ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टॉफ, पैरामेडिकल स्टॉफ, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक आदि से जुड़े लोगों को भी छूट मिलेगी. गर्भवती महिला और मरीजों के लिए भी छूट रहेगी. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा जा रहे या वहां से आ रहे लोगों को वैलिड टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी. अन्य देशों के डिप्लोमेट ऑफिस से जुड़े लोगों को वैलिड आईकार्ड दिखाने पर इन पाबंदियों से छूट मिलेगी. अन्य राज्यों से आ रहे जरूरी और गैर जरूरी सामानों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी.

नाइट कर्फ्यू के दौरान इनके लिए जरूरी होगा ई-पास

– रात में टीका लगाने वालों के लिए ईपास जरूरी

– राशन, किराना, फल-सब्जी, दूध, मीट-मछली, पशुओं के खाने की दुकानें, दवा दुकानें, बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम में नौकरी करने वालों के ल‍िए.

– प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

– इंटरनेट सर्विस, आईटी ब्रॉडकास्टिंग और केबल से जुड़े लोग के ल‍िए.

– खाने और दवा जैसी सभी जरूरी सामानों की ई-कॉमर्स डिलीवरी करने वालों के ल‍िए.

– पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी और इसके रिटेल आउटलेट

– पावर जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट

– कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस

– प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस और सभी जरूरी सामानों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट

नाइट कर्फ्यू के दौरान कौन कर सकेगा मेट्रो, बस और ऑटो में सफर

– दिल्ली मेट्रो, बस, ऑटो, टैक्सी जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अपने तय समय के हिसाब से चल सकेंगी, लेकिन उनमें केवल उन्हें ही आने जाने की अनुमति होगी जिन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट मिली हो.

– सभी जिलाधिकारी व डीसीपी को इन पाबंदियों को सख्ती से लागू कराने का आदेश दिया गया है और जो भी इन आदेशों का पालन नहीं करता है, उनके खिलाफ DDMA एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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