यूपी में पास हुआ गुंडा नियंत्रण विधेयक, दो जिलों के DCP को मिला विशेष अधिकार

उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2021 विधानसभा में पास हुआ. इसके तहत अब लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में डीसीपी गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकेंगे. पहले ये अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास था. विधेयक में मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, गोहत्या, बंधुआ मजदूरी और पशु तस्करी पर कड़ाई से रोक लगाने का प्रावधान है.

इसके अलावा जाली नोट, नकली दवाओं का व्यापार, अवैध हथियारों का निर्माण और व्यापार, अवैध खनन जैसे अपराधों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रावधान है. गुंडा एक्ट में पकड़े गए अपराधियों की आसानी से जमानत नहीं हो पाएगी. इसके अलावा अपराधियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी. नए प्रावधान के तहत पुलिस अपराधियों को 14 दिन के बजाय अधिकतम 60 दिन के लिए बंद कर सकती है.

गौरतलब है कि यूपी में लगातार बीते एक साल से पुलिस और बदमाशों के बीच संघर्ष की कई घटनाएं सामने आई हैं. फिर चाहे वह कानपुर का बिकरू कांड हो या हाल ही में कासगंज का मामला, जिसमें अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की. ऐसे में अपराध पर लगाम लगाने के लिए गुंडा एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है

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