राहत:वन मंत्री हरक सिंह रावत को मिली जमानत,जानें क्या है मामला

कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत को चुनाव आचार संहिता के मामले में अपर जिला जज की अदालत ने जमानत दे दी। साथ ही डॉ. रावत ने इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें इस मामले में तीन महीने की सजा सुनाई थी। 

मंत्री हरक सिंह रावत ने शुक्रवार को वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से सुनाई गई सजा के खिलाफ अपर जिला जज न्यायालय में अपील दायर की।

हरक के अधिवक्ता केपी खन्ना ने कहा कि  उन्होंने सीजीएम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध याचिका के साथ जमानत की अर्जी भी दाखिल की, जिसे अपर जिला जज नंदन सिंह राणा की अदालत ने स्वीकार किया। अपर जिला जज ने डा. रावत को जमानत देते हुए मामले में 18 दिसंबर को सुनवाई तय की और उन्हें उपस्थित होने के निर्देश भी दिए।

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