धर्म गुरुओं पर मुकदमों के विरोध में सर्वानंद घाट पर जुटा संत समाज

धर्म संसद में नफरती भाषण के मामले में संतों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की वापसी और एसआईटी रद्द करने की मांग को लेकर संतों की प्रतिकार सभा रविवार को सर्वानंद घाट पर आयोजित हुई। जिसमें संत व अन्य लोग मौजूद रहे।

नरसिंहानंद को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश
वहीं समुदाय विशेष की महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी के मामले में पुलिस ने शनिवार रात जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर लिया। वह सर्वानंद घाट पर वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की गिरफ्तारी के विरोध में अनशन पर बैठे थे। रविवार को यति नरसिंहानंद को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया।

उत्तरी हरिद्वार के खड़खडी स्थित वेद निकेतन में 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद हुई थी। इसके बाद धर्म संसद में नफरती भाषण का वीडियो वायरल हुआ था। आरोप है कि धर्म विशेष के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मामला सुर्खियों में आया तो वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, संत धर्मदास, साध्वी अन्नपूर्णा भारती, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद और सागर सिंधु महाराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

न्यूज चैनल टीम के साथ मारपीट मामले में यति नरसिंहानंद पर मुकदमा

नफरती भाषण, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद अब यति नरसिंहानंद पर दिल्ली से साक्षात्कार करने आए एक न्यूज चैनल की टीम के साथ मारपीट, गाली गलौज व बंधक बनाने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। नगर कोतवाल राकेंद्र कठैत के मुताबिक विनीत खरे निवासी बीबीसी ब्यूरो, पांचवीं-छठी मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उन्होंने दिल्ली से ही गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत व जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती से फोन के माध्यम से साक्षात्कार तय किया था।

विनित का आरोप है कि साक्षात्कार करने के दौरान यति नरसिंहानंद ने उनका माइक फेंक दिया। इसके साथ ही गाली गलौज भी की। आरोप है कि नरसिंहानंद अपने आसपास बैठे साधुओं व अनुयायियों को हम पर हमला करने के लिए उकसाने लगे। विनित का आरोप है कि उसे व उसके साथियों गौरव, राहुल को इन लोगों ने धक्का दिया और मारपीट करनी शुरू कर दी। इसके साथ ही आतंकवादी, इस्लामवादी, जेहादी होने का आरोप लगाया भी लगाया। इसके साथ ही उनके कैमरे, उपकरण, वाहन सभी की तलाशी ली गई।

वहीं पहचान पत्र और आधार कार्ड भी स्कैन किए गए। विनित का आरोप है कि नरसिंहानंद व उनके साथियों ने उन्हें इच्छा के विरुद्ध बंधक बनाया, मारपीट की तथा गाली गलौज करते हुए आपराधिक रूप से धमकाया। इसके साथ ही नरसिंहानंद ने उनके फोन भी रख लिए।

कोतवाल राकेंद्र कठैत ने बताया कि धारा 341 किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकने, धारा 352 किसी भी व्यक्ति पर गंभीर तथा आकस्मिक उत्तेजना के बिना हमला या आपराधिक बलपूर्वक रोकने, धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने व धारा 506 आपराधिक धमकी देने की धाराओं में यति नरसिंहानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

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