सेबी ने म्यूचुअल फंड की विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 1 अरब डॉलर की

मार्केट रेग्युलेट सेबी (Sebi) ने म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) हाउस के लिए विदेशी निवेश की सीमा मौजूदा 60 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 1 अरब डॉलर कर दी. सेबी ने जारी एक सर्कुलर में कहा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की कुल सीमा बढ़ाकर 7 अरब डॉलर कर दी गयी है. सीमा में इस बदलाव से म्यूचुअल फंड कंपनियों को विदेशी प्रतिभूतियों के लिये फंड का ज्यादा हिस्सा आवंटित करने की मंजूरी मिलेगी.

म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने की मांग करता आ रहा था. सेबी ने कहा, म्यूचूअल फंड इंडस्ट्री के लिए 7अरब डॉलर की समग्र सीमा के साथ प्रति म्यूचुअल फंड अधिकतम 1 अरब डॉलर के आधार पर विदेशी निवेश कर सकते हैं.

तत्काल प्रभाव से लागू होंगी नई सीमा

इसके अलावा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए 1 अरब डॉलर की समग्र सीमा के साथ प्रति म्यूचुअल फंड अधिकतम 30 करोड़ डॉलर के आधार पर ओवरसीज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (EFT) में निवेश कर सकते हैं. इससे पहले प्रति हाउस यह निवेश सीमा 20 करोड़ डॉलर थी. सेबी ने कहा कि निवेश की नई सीमाएं तत्काल प्रभाव से लागू होंगी.

बता दें कि सेबी ने नवंबर 2020 में प्रत्येक फंड हाउस के लिए विदेशी निवेश की सीमा 30 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 60 करोड़ डॉलर कर दी थी, जबकि ईटीएफ के लिए सीमा 5 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 20 करोड़ डॉलर कर दिया गया था.

इससे पहले, भारतीय निवेशकों द्वारा विदेशी बाजारों पर बढ़ते फोकस के बीच बाजार नियामक ने पिछले महीने अलटरनेटिव इन्वेस्टमें फंड्स (AIFs) और वेंचर कैपिट फंड्स (VCFs) के लिए विदेशी निवेश की सीमा को 75 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 1,50 करोड़ डॉलर कर दिया था

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