नई दिल्ली. दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शरजील इमाम ने अपने खिलाफ 2019 के देशद्रोह मामले में जमानत के लिए एक बार फिर से दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट का रुख किया है. यह कदम दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मामले में अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत जाने के लिए कहने के एक दिन बाद आया है. बता दें कि 11 अप्रैल को कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. इसके बाद शरजील ने हाईकोर्ट में अपील की थी.
शरजील इमाम ने बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट से अपनी जमानत अर्जी वापस ले ली और एक बार फिर से कड़कड़डूमा कोर्ट का रुख किया है. दरअसल, शरजील इमाम की दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ के समक्ष सुनवाई सुनवाई चल रही है. इमाम ने जमानत देने से इन्कार करने के निचली अदालत के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत में जाने को कहा था.
भड़काऊ भाषण देने का आरोप
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगे और भड़काऊ भाषण के मामले में आरोपित शरजील इमाम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 26 मई का दिन नियत था. एफआईआर में शरजील इमाम पर आरोप लगाया गया था कि उसने भड़काऊ भाषण दिए थे. बता दें कि 11 अप्रैल को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. 24 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले में शरजील इमाम के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कड़कड़डूममा कोर्ट ने राजद्रोह समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.
दो अलग-अलग एफआईआर में अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका
गौरतलब है कि शरजील इमाम ने अपने खिलाफ दायर दो अलग-अलग प्राथमिकी के संबंध में देशद्रोह के अपराध मामले में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिकाओं को दो अलग-अलग प्राथमिकी में स्थानांतरित कर अंतरिम जमानत की मांग की गई थी. इमाम पर दिल्ली पुलिस ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) और जामिया इलाके में दिए गए भड़काऊ भाषणों को लेकर एफआइआर दर्ज की थी, जिसमें यूएपीए के तहत अपराध बाद में जोड़ा गया। वहीं, दूसरी एफआइआर दिल्ली दिल्ली दंगा भड़काने को लेकर है.