सिखेडा के दहेज हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

मुजफ्फरनगर। जनपद में वर्ष 2016 में राजू(पति) द्वारा अपने पिता(सोमपाल) व माता(शशी) के साथ मिलकर दहेज की मांग पूरी न होने पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना सिखेडा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था I इस मामले में मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गयी।  जिसके तहत बुधवार को न्यायालय FTC-01 मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त राजू पुत्र सोमपाल निवासी भगवानपुरी थाना सिखेडा, मुजफ्फरनगर को आजीवन कारावास व 03 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अभियुक्त सोमपाल पुत्र तुलसी को 10 वर्ष कठोर कारावास व 08 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इसके साथ ही अभियुक्ता शशी पत्नी सोमपाल निवासी उपरोक्त को 3 वर्ष कारावास व 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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