भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उन्हें अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी आयरा को हर महीने 4 लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। यह आदेश 1 जुलाई 2025 को जस्टिस अजय कुमार मुखर्जी की पीठ ने सुनाया। अदालत के अनुसार, यह भत्ता वर्ष 2018 से लागू माना जाएगा, जिसका अर्थ है कि शमी को करीब 3 करोड़ रुपये की पिछली राशि भी चुकानी होगी।
हाईकोर्ट के फैसले के तहत शमी को हर माह हसीन जहां को 1.5 लाख रुपये और बेटी को 2.5 लाख रुपये देने होंगे। यह आदेश हसीन जहां की उस याचिका पर आया जिसमें उन्होंने 2023 में निचली अदालत द्वारा निर्धारित 50,000 और 80,000 रुपये के मासिक भत्ते को चुनौती दी थी।
विवाह से लेकर कानूनी विवाद तक
शमी ने वर्ष 2014 में हसीन जहां से विवाह किया था और दोनों की एक बेटी 2015 में जन्मी। लेकिन 2018 में हसीन जहां ने शमी पर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और मैच फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए थे और कोलकाता के जादवपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने 10 लाख रुपये प्रति माह भत्ते की मांग की थी, जिसे उस समय की अदालत ने खारिज कर दिया था।
शमी के करियर पर प्रभाव
हसीन द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद बीसीसीआई ने शमी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की थी। हालांकि, बाद में उन्हें इन आरोपों से मुक्त करार दिया गया और वे दोबारा भारतीय टीम का हिस्सा बने। हाल ही में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत को खिताब जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिलहाल वह चोट के चलते इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज़ से बाहर हैं।